हिमाचलः बल्ह में 14.15 किलोग्राम चरस रखने के दोषी को 14 साल की जेल


मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश-1 ने दोषी 14 साल की सजा सुनाई है. उप जिला न्यायवादी उदय सिंह ने बताया कि 07/02/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सूचना मिली थी. कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है. इसके पास काफी मात्रा में चरस है.

पुलिस ने गाड़ी रोकने के लिए गलमा में नाकाबंदी की. और गाड़ी को तलाशी के लिए रोका. गाड़ी के चालक नाम देवी सिंह उर्फ़ सूर्या पुत्र चौतरू राम गाँव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मण्डी के आरोपी से चरस बरामद हुई.  आरोपी ने गाड़ी के अंदर एक बोरी 14.154 किलोग्राम चरस रखी थी. मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह ने की.

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे. इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लाई. मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है. यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ ₹ 1,000/- जुर्माना अदा करना होगा.

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