- पंजाब CM के चुनाव पर SC ने पूर्ण पीठ गठित करने से किया मना.
- शीर्ष अदालत के आदेश पर गठबंधन सरकार ने जताई असहमति.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान (Pakistan News) में सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के दोबारा चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को अविश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि ‘मैच फिक्सिंग’ की तरह ही ‘बेंच फिक्सिंग’ भी जुर्म है. नेताओं ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह एक तरफा फैसले लेने के लिए विशिष्ट पीएमएल-एन विरोधी पीठ गठित करने से बचे. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता ने जो जनादेश दिया है और उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है.
सत्ताधारी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि इस देश को उस जगह न ले जाएं, जहां लोग संस्थानों के खिलाफ बगावत कर दें. नेताओं ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा पीठ से किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं है और पूर्ण पीठ गठित करने की मांग दोहराई.
मरियम बोलीं- संस्थाओं का आदर अंदर से होता है, बाहर से नहीं
पाकिस्तान मुस्लिम लगी-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज, विदेश मंत्री एवं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता बिलावल भुट्टो-जरदारी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के नेता मौलाना फजल-उर-रहमान और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. यह प्रेस वार्ता पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर हमज़ा शहबाज़ के पुन:चुनाव पर शीर्ष अदालत में अहम सुनवाई से पहले की गई है.
पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कहा कि संस्थाओं का अपमान अंदर से होता है, बाहर से नहीं. एक गलत फैसला पूरे मामले को खत्म कर सकता है. जहां सही फैसले लिए जाते हैं वहां आलोचना की जरूरत नहीं होती है.
सरकार विरोधी जजों को पीठ में शामिल करने का आरोप
पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष ने कहा कि शीर्ष अदालत में कई सम्मानित न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और सवाल किया कि वे पीएमएल-एन के मामलों की सुनवाई में शामिल क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा, “ एक या दो न्यायाधीश जो हमेशा से पीएमएल-एन विरोधी और सरकार विरोधी रहे हैं, उन्हें बार-बार पीठ में शामिल किया जाता है.” मरियम ने कहा कि ‘बेंच फिक्सिंग’ भी ‘मैच फिक्सिंग’ जैसा ही अपराध है. पीएमएल-एन नेता ने उच्चतम न्यायालय से इस मुद्दे का स्वत: संज्ञान लेने को कहा.
किस मामले पर शुरू हुआ बखेड़ा?
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा ने शनिवार को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मात्र तीन मतों के अंतर से जीत हासिल की थी, जब सदन के उपाध्यक्ष दोस्त मोहम्मद मजारी ने उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के 10 महत्वपूर्ण मतों को खारिज कर दिया था. पंजाब की 368 सदस्यीय विधानसभा में हमज़ा की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ को 179 वोट मिले, जबकि इलाही की पार्टी को 176 मत हासिल हुए.
इमरान खान की पार्टी के पक्ष में झुकने का आरोप
इलाही की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (पीएमएल-क्यू) के 10 मतों की गिनती नहीं की गई. इसकी वजह यह बताई गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन के आदेशों को उल्लंघन किया था. जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा समर्थित इलाही ने बाद में उच्चतम न्यायालय का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई शुरू होने से पहले तक हमजा को पंजाब प्रांत के ‘ट्रस्टी’ के तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पर साधा निशाना
मरियम ने कहा कि जब से हमज़ा मुख्यमंत्री बने हैं, पीटीआई नेता बार-बार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं. मुख्यमंत्री के 22 जुलाई के चुनाव के खिलाफ पीटीआई की याचिका का संदर्भ देते हुए मरियम ने कहा कि शीर्ष अदालत के दरवाज़े देर रात में खोल दिए दिए और रजिस्ट्रार ने पार्टी को उसकी अपील का मसौदा तैयार करने के लिए ‘पर्याप्त वक्त’ दिया. उन्होंने कहा, “यह हमारी न्याय व्यवस्था में नहीं होता है.”
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल हैं ये न्यायधीश
याचिका पर सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल, न्यायमूर्ति एजाज़-उल-अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर शामिल हैं. वे उन पांच न्यायाधीशों में हैं जिन्होंने अप्रैल में नेशनल असेम्बली के तत्कालीन उपाध्यक्ष कासिम सूरी के उस फैसले को खारिज किया था, जिसमें तब के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किया गया था.
जरदारी और बिलावल ने भी सुप्रीम कोर्ट को ‘नसीहत’ दी
पीपीपी के प्रमुख ज़रदारी ने भी दोहराया कि गठबंधन सरकार की एक ही मांग है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव के मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की जाए. मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के संदर्भ में उन्होंने कहा, “ अगर तीन लोग इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें तो ऐसा नहीं हो सकता है. यह तीन लोग तय नहीं कर सकते है कि मुल्क लोकतांत्रिक, चुनी हुई व्यवस्था से चलेगा या चयनित व्यवस्था से चलेगा.
बिलावल ने कहा कि वे चाहते हैं कि देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चले. उन्होंने कहा, “हम देख सकते हैं कि कुछ लोग, जो इस देश को “एक-इकाई” प्रणाली बनाना चाहते थे, यह पचा नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक मानदंडों के करीब जा रहा है और जनता अपने फैसले खुद ले रही है.” (एजेंसी इनपुट के साथ)
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Tags: Pakistan
FIRST PUBLISHED : July 26, 2022, 10:34 IST